Balasore Train Accident: CBI ने 3 रेल कर्मचारियों को किया गिरफ्तार, सेक्शन इंजीनियर और टेक्नीशियन पर केस दर्ज

Uttarakhand Press 08 July 2023: Balasore Train Accident सीबीआइ ने तीन रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआइ ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेकनीशियन पप्पू कुमार को आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया। ओडिशा में 2 जून 2023 को एक मालगाड़ी 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 12864 बेंगलुरु-हावड़ा एसएफ एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों की टक्कर हुई।

केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी (CBI) ने बालेश्वर जिले के बाहानगा में हुए ट्रेन हादसे के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए रेलवे कर्मचारियों की पहचान सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार के रूप में हुई है।

तीनों को आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है। तीनों को आपराधिक मामलों और सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

हादसे में 280 लोगों ने गंवाई थी जान:
ओडिशा में 2 जून 2023 को एक मालगाड़ी, 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 12864 बेंगलुरु-हावड़ा एसएफ एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों की टक्कर हुई। इस घटना में 280 लोगों की मौत हुई है और करीब 900 लोग घायल हुए हैं। रेलवे ने मृतकों के परिवारों के लिए ₹ 10 लाख (₹ 1,000,000), गंभीर रूप से घायलों के लिए ₹ 2 लाख (₹ 200,000) और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए ₹ 50,000 के मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा, पीएमएनआरएफ से ₹2 लाख (₹200,000) की अनुग्रह राशि मृतक के परिवारों को और ₹50,000 घायलों को दी जाएगी।

जानें आईपीसी धारा 201 के बारे में:
यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर उसे किसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से हमला करता है और पीड़िता या पीड़िता की हत्या हो जाती है तो इस प्रकार के मामले में आरोपी पर धारा 201 के तहत केस चलाया जा सकता है।

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