Uttarakhand Press 05 August 2023: नैनीताल। हाईकोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष के बजाय तीन वर्ष किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार के इस आदेश को निरस्त करते हुए पूर्व के आदेश को बरकरार रखा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का ही रहेगा।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी अजय खन्ना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित है। इसे सरकार ने 12 मार्च 2023 को शासनादेश जारी कर तीन वर्ष कर दिया था। सरकार के इस आदेश से मेडिकल काउंसिल ने बोर्ड को भंग कर दिया। सरकार के इस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनोती दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार का यह आदेश मेडिकल काउंसिल एक्ट 2002 के विरुद्ध है। एक्ट के तहत सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित है न कि तीन वर्ष। इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाए।