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Uttarakhand Press News,01 March 2023: नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की न्यायालय से पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के दोषी पति सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा की ओर से न्यायालय को बताया गया कि गली नंबर 11 रामपुर रोड हल्द्वानी निवासी त्रिभुवन सिंह का विवाह वर्ष 2012 में ललिता के साथ हुआ था। विवाह के बाद संतान न होने पर वह अपनी पत्नी को कसूरवार ठहराता था। वह अक्सर अपशब्द कहकर उसे प्रताड़ित और मारपीट करता था। प्रताड़ना से परेशान होकर ललिता ने 22 जुलाई 2020 को आत्महत्या कर ली। महिला के भाई मोहन की तहरीर पर हल्द्वानी में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।